संगमनेर उपमंडल: आचार संहिता और त्योहारों के मद्देनजर 23 आरोपियों को 24 अप्रैल तक नो एंट्री

आचार संहिता और त्योहारों के मद्देनजर 23 आरोपियों को 24 अप्रैल तक नो एंट्री

डिजिटल डेस्क, संगमनेर. गंभीर गुनाह के साथ महौल बिगाड़ने के लिए पुलिस उप-विभाग ने तहसील के 46 अपराधियों में 23 पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस उपाधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता और आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोई अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर सीआरपीसी 144 (3 ) प्रस्तावित की गई थी।

अधिकारी ने 11 अप्रैल को 23 के प्रवेश पर प्रतिबंध आदेश पारित कर दिया। शेष 23 प्रस्तावों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों पर गंभीर अपराध और सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ने का मामला दर्ज है, उनपर सख्ती बरती जाएगी।

चुनाव आचार संहिता के साथ-साथ रमजान ईद, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जयंती, राम नवमी, हनुमान जयंती जैसे त्योहारों के मद्देनजर कार्रवाई की गई है। यदि ये व्यक्ति इस अवधि के दौरान संगमनेर या अकोले तालुका सीमा के भीतर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। नागरिकों से सहयोग करने की पुलिस अधिकारी वाघचौरे ने अपील की है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (3) के अनुसार संदीप उर्फ जब्या, संजय वाल्हेकर वेल्हालेरोड संगमनेर, इस्माईल निसार पठाण, हुजेब शब्बीर शेख दोनो नाईकवाडपुरा संगमनेर, अरबाज करीम शेख रहमत नगर संगमनेर, नवीन कादर शेख उन्नत नगर संगमनेर, शुभम हिरामण शिंदे शिवाजीनगर संगमनेर, कासीम असद कुरेशी भारतनगर संगमनेर, धीरज राजेंद्र पावडे इंदिरानगर संगमनेर, इम्रान उस्मान पठाण अकोले नाका संगमनेर, सुहास भाऊसाहब पुंडे , खंडू शहाभाऊ करवर दोनो ढोकरी अकोले, विशाल लक्ष्मण डगले , लक्ष्मण ज्ञानदेव डगले दोनो अकोले, अण्णासाहब सुधाकर वाघचौरे कलस अकोले, दौलत साहबराव महाले बेलापूर अकोले, मनोज शिवाजी काकड , मयूर राघू दिघे , प्रसाद दिलीप काकड, कृष्णा विलास इंगले चारो जोर्वे संगमनेर, दत्तात्रय संपत थोरात, सत्यम भाऊसाहब थोरात वडगावपान संगमनेर, अब्दुल गफार पठाण बोटा, मोईन हासिफ कुरेशी मालवदवाडी संगमनेर ऐसे उनके नाम है।




Created On :   11 April 2024 7:55 PM IST

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