Dharashiv News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, पांच हजार जुर्माना

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, पांच हजार जुर्माना
  • कोर्ट ने सुनाई सजा
  • आजीवन कारावास और पांच हजार का जुर्माना लगा

Dharashiv News : बेटे की हत्या करने वाले आरोपी पिता शहाजी कांबले को कलंब के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.के. राजेभोसले ने 9 दिसंबर को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी शहाजी रामा कांबले की पत्नी पद्मिनी शहाजी कांबले, बेटा सुनील शहाजी कांबले, बहू रेशमा सुनील कांबले एक साथ रहते थे। आरोपी शहाजी पर अनैतिक संबंधों का शक जताया जा रहा था। इसलिए जान से मारने की धमकी देकर झगड़ा किया जाता था। 4 अक्टूबर 2019 को शाम लगभग 7.30 बजे मृतक सुनील शहाजी कांबले अपने पिता को तंटामुक्त अध्यक्ष के पास जाकर मामले को निपटाने की बात कह रहा था। इसी दौरान उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसी समय आरोपी शहाजी ने सुनील को मार दूंगा कहकर, चाकू पेट में मार दिया। सुनील कांबले को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी।

थाने में शिकायत

इसके बाद रेश्मा सुनील कांबले ने शिराधोन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले के जांच अधिकारी एपीआई शिवाजी दत्तात्रय गुरमे ने हत्याकांड की जांच कर दोषारोपपत्र कलंब के अपर सत्र न्यायालय में दायर किया। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही हुई। मुख्य शिकायतकर्ता रेश्मा कांबले मुकर गई। फिर भी प्रत्यक्षदर्शी की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और लोक अभियोजक एड. आशीष कुलकर्णी के तर्क को ध्यान में रखते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा कलंब के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आर. के. राजेभोसले ने 9 दिसंबर 2024 को सुनाई।


Created On :   9 Dec 2024 8:47 PM IST

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