दो दुकानों के बीज अमानक पाये जाने पर विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित -

Sale and transportation prohibited if seeds of two shops are found non-standard -
दो दुकानों के बीज अमानक पाये जाने पर विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित -
दो दुकानों के बीज अमानक पाये जाने पर विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित -

डिजिटल डेस्क रीवा | रीवा अमानक स्तर का बीज पाये जाने पर दो दुकानों से बीज के विक्रय एवं परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक यूपी बागरी ने बताया कि शिवानी बीज भण्डार न्यू गल्ला मण्डी करहिया रीवा तथा प्रक्रिया प्रभारी म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम पड़रा रीवा के विक्रेताओं द्वारा विक्रय एवं परिवहन किये जाने वाले अमानक स्तर के बीज को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि बीज गुण नियंत्रण कार्यक्रम खरीफ 2020 अंतर्गत बीज निरीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी कृषि रीवा द्वारा धान के बीज का नमूना लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया था। परीक्षण उपरांत धान के बीज को अमानक स्तर का पाया गया, जिसका विक्रय एवं परिवहन म.प्र. बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 11 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। शिवानी बीज भण्डार द्वारा धान आईआर 64 टीएल तथा ्प्रक्रिया प्रभारी म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम पड़रा रीवा द्वारा धान डीआरडी-1-42 सी-1 को अमानक पाये जाने पर विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित किया गया है।

Created On :   18 July 2020 4:32 PM IST

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