रायसेन: लापरवाही के लिये बैंक जिम्मेदार, संबंधित बैंकों से होगी फसल बीमा दावा राशि की वसूली

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रायसेन: लापरवाही के लिये बैंक जिम्मेदार, संबंधित बैंकों से होगी फसल बीमा दावा राशि की वसूली

डिजिटल डेस्क, रायसेन। रायसेन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्ग बैको द्वारा जिले के कई किसानों से फसल बीमा की प्रीमियम राशि काट ली गई किन्तु इसकी फसल बीमा पोर्टल पर एंट्री नहीं की गयी है। इनट्री होने पर बीमा कंपनी से बीमा दावा राशि किसानों को प्राप्त नही हो पाई । इसकी किसानों निरन्तर शिकायत की जा रही है। इन किसानों की शिकायतों के निराकरण के संबंध में कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई।

उप संचालक कृषि श्री एमपी सुमन ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे 27 कृषको की लगभग 10 लाख रुपये की फसल बीमा दावा राशि संबंधित बैंको से वसूल की जाये। बैंक एक सप्ताह के अंदर राशि कृषको के खाते में डाले, ऐसे सभी प्रकरणों में जिसमें बैंक द्वारा फसल बीमा अंतर्गत पोर्टल पर एंट्री नहीं करने या त्रुटि पूर्ण एंट्री करने पर कृषक को बीमा दावा का लाभ नहीं मिल पाने पर संबंधित बैंक फसल बीमा के दावा राशि की भरपाई करेगी। इन 27 किसानों की शिकायतें सीएम हेल्प लाइन से प्राप्त हुई थी। श्री सुमन ने बताया कि सीएम हेल्प लाईन से प्राप्त शिकायतों के अलावा भी जिले के अनेक किसानों द्वारा फसल बीमा की प्रीमियम राशि बैंकों द्वारा काटने उपरान्त बीमा दावा राशि नहीं मिलने की शिकायतें मिली हैं। बैठक में बताया गया कि ऐसे प्रकरण जिनमे बैंक द्वारा फसल बीमा की राशि काट ली गई किन्तु पोर्टल पर एंट्री नही की गई तथा फसल क्षति की गणना थ्रेसहोल्ड उपज एवं वास्तविक उपज की गणना करने पर बीमा दावा राशि देय नही है, ऐसे प्रकरणों में बैंक कृषक के खाते में प्रीमियम राशि वापिस करे। बैठक में बताया गया ऐसे प्रकरण जिनमें पटवारी हल्के में फसल अधिसूचित नहीं होने पर भी बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम राशि काट ली गई, इन प्रकरणों में भी निर्णय लिया गया कि बैंक कृषक को प्रीमियम राशि वापिस करे। साथ ही संबंधित बैंक को गलती करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। बैठक में नाबार्ड के एजीएम श्री नरेश त्यागी, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, एलडीएम वीवी अय्यर सहित संबंधित अधिकरी उपस्थित थे।

बैंक की लापरवाही के संबंध में यह है नियम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शी निर्देशिका के बिन्दु क्रमांक ग्ग्प्ट.4.ड के अनुसार योजना के तहत यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो संबंधित वित्तीय संस्थाऍ ही ऐसी हानियों की भरपाई करेगी।

Created On :   28 Jan 2021 2:34 PM IST

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