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मतदान दिवस के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी "बमौरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020" -
डिजिटल डेस्क, गुना। विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अंतर्गत -028 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 03 नवंबर 2020 को प्रात: 07:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्ति के समय 48 घंटे पूर्व से तथा मतदान के दिन शांतिपूर्णं, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में उन्होंने निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति या अवांछनीय तत्व मतदाताओं को अवैधानिक रूप से दुष्प्रेरित करने का प्रयास राजनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु न करें। इस उद्देश्य से उन्होंने उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा शांतिपूर्णं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये हैं। जारी आदेश 01 नवंबर 2020 की सांय 6 बजे से 04 नवंबर 2020 की रात्रि 11:59 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस आशय के जारी आदेश में उन्होंने प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि/पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से निर्वाचन कार्य हेतु लाये गये है और उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते है। उन्हें तत्काल संबंधित विधानसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा। धर्मशाला, लॉज, होटल, रिसोर्ट, मैरिज गार्डन, परिणय वाटिका पर सतत् निगरानी एवं आने वाले सभी आगंतुकों की जानकारी देनी होगी। संबंधित थाना प्रभारी इसका पालन उक्त परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदान वाले दिन सील्ड की गई अन्तर प्रदेशीय या अन्तर राज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेगा। पुलिस तथा आबकारी विभाग अवैध मदिरा के भण्डारण, विकय व निर्माण पर कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलायेंगे तथा घोषित शुष्क दिवसों का पूर्णरूपेण पालन करायेंगे। कोई भी व्यक्ति 01 नवंबर 2020 को सायं 06:00 बजे से (मतदान समाप्त होने वाली अवधि के 48 घंटे पूर्व) किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। मतदान के समापन के लिये नियत समय के 48 घंटे पूर्व से किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन, भित्तिचित्र का निशान, झण्डा, बैनर नहीं लगायेगा और न लगाने का प्रयास ही करेगा। केवल मतदान के दिवस हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, एक वाहन उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन उसके कार्यकर्ताओं हेतु (कुल 03) की अनुमति प्रदान की जायेगी। उपर्युक्त वाहनों का उपयोग संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधिवत अनुमति प्राप्त संबंधित व्यक्ति ही कर सकेंगे, अन्य नहीं। लेकिन ये सभी वाहन मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर नहीं आ पायेंगे। उपर्युक्त तीन वाहनों के लिये अभ्यर्थी को अपने रिटर्निग ऑफिसर से पूर्व में विधिवत अनुमति लिया जाना आवश्यक है। अनुमति दिये गये प्रत्येक वाहन में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति (चालक सहित) नहीं बैठेंगे। दिये गये वाहन अनुज्ञा को सामने विण्ड स्क्रीन में मूलतः (कलर्ड फोटोकॉपी नहीं) चिपकाकर प्रदर्शित करनी होगी। निर्वाचन प्रचार हेतु समस्त अनुमतियाँ (वाहन सहित) दिनांक 01 नवंबर 2020 को सांय 06:00 बजे से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। यदि अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित है, तो उसको आंवटित वाहन का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सभी व्यक्तियों को फेस मास्क एवं ग्लब्ज पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही मतदान केन्द्रों पर भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, एजेण्ट किसी भी प्रकार से वोटरों का परिवहन नहीं करेंगे न ही निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सियों, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साईकिल, मिनी बस, सायकल रिक्शा, सायकल इत्यादि पर भी लागू होगा
Created On :   31 Oct 2020 3:27 PM IST