LOckdown : वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ी, लॉकडाउन में हो रही परेशानी के चलते फैसला
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सरकार का एडवाईजरी लागू करने का अनुरोध
- लॉकडाउन में दस्तावेज रिन्यू करने में आ रही परेशानी के चलते सरकार ने लिया फैसला
- वाहनों के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों की वैधता को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के चलते वाहन मालिकों को दस्तावेज रिन्यू करने में आ रही परेशानी के चलते सरकार ने ये कदम उठाया है। बता दें कि लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में लगे ट्रकों और अन्य वाहनों को पुलिस उचित दस्तावेज की कमी के कारण सड़क रोक रही थी।
क्या कहा गया है सर्कुलर में?
परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता - जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस टेस्ट, स्टेट/नेशनल परमिट जो फरवरी में समाप्त हो गया है को 30 जून तक बढ़ाया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे इस एडवाइजरी को लागू करें, ताकि लोगों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न संगठनों, जो इस कठिन समय में आवश्यक सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं, परेशान न हों।
पूरा देश 21 दिनों के लिए लॉकडाउन
बता दें कि भारत में कोरोनावायरस (coronavirus) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 मार्च को 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। पीएम ने कहा था, "इस लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी। लेकिन एक-एक भारतीय के जीवन को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की, सबसे बड़ी प्राथमिकता है।" पीएम ने कहा था, "आने वाले 21 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो, कोरोना वायरस की संक्रमण की सायकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। घर में रहें, घर में रहें और एक ही काम करें कि अपने घर में रहें।"
Created On :   31 March 2020 2:04 PM IST