Income Tax : इस तरह करें पैन को आधार से लिंक, 31 मार्च को खत्म हो रही डेडलाइन
- पैन को आधार से लिंक करने की 31 मार्च को खत्म हो रही डेडलाइन
- पिछले साल 30 दिसंबर को इस कार्य के लिए समयसीमा को आठवीं बार बढ़ाया था
- पैन को इस तारीख तक आधार से नहीं जुड़ा है तो यह 'निष्क्रिय' हो जाएगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने सोमवार को एक सार्वजनिक संदेश जारी करते हुए एक बार फिर लोगों को 31 मार्च तक पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से लिंक करने की सलाह दी। विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर पैन को इस तारीख तक आधार से नहीं जुड़ा है तो यह "निष्क्रिय" हो जाएगा। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), जो कि I-T विभाग के लिए नीति निर्धारित करता है, ने पिछले साल 30 दिसंबर को इस कार्य के लिए समयसीमा को आठवीं बार बढ़ाया था।
डेड लाइन को मिस नहीं करना
आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए कहा, "डेड लाइन को मिस नहीं करना!" 31 मार्च, 2020 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। आप इसे बॉयोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण और पैन सेवा केंद्रों (एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल) पर जाकर कर सकते हैं।" इस ट्वीट के साथ आयकर विभाग ने एक वीडियो भी अटैच किया है। इस वीडियो में पैन को आधार से जोड़ने के तरीके बताए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि "लाभकारी कल के लिए अपने पैन और आधार लिंक करें।" 27 जनवरी तक अपडेट किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 30.75 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। जबकि, 17.58 करोड़ पैन को 12-अंकीय बायोमेट्रिक आईडी के साथ जोड़ा जाना बाकी था।
इन तरीकों से कर सकते हैं पैन को आधार से लिंक
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट - incometaxindia.gov.in - पर अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए विभिन्न तरीकों की लिस्ट लगाई हैं। इनमें ऑनलाइन, एसएमएस के माध्यम से, आईटीआर के माध्यम से और पैन आवेदन के माध्यम से आप आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
-अपने फोन से पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए नंबर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। आप इस मैसेज में UIDPAN <12-अंकों का आधार> <10-अंकों का पैन> इस तरीके से भेज सकते हैं।
-आयकर रिटर्न (आईटीआर) ऑनलाइन (ई-फाइलिंग) दाखिल करते समय भी आधार नंबर को पैन से जोड़ने का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग का लिंक NSDL (tin-nsdl.com) और UTIITSL (utiitsl.com) की वेबसाइट्स के साथ-साथ आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी उपलब्ध है कराया जाता है।
-इसके साथ ही आधार कार्ड नंबर को पैन के साथ I-T विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने के लिए उपयोगकर्ता को पोर्टल के होमपेज पर "लिंक आधार" विकल्प पर क्लिक करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को किया था संवैधानिक घोषित
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर-2018 में केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था। कोर्ट ने कहा था कि आई-टी रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) में कहा गया है जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी।
Don"t miss the deadline!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 16, 2020
It is mandatory to link your PAN and Aadhaar before 31st March, 2020.
You can do it through Biometric Aadhaar authentication also by visiting the PAN service centers of NSDL and UTITSL #PANAadhaarLinking
Link: https://t.co/JudH8IqpQb pic.twitter.com/igAfV8vJUi
Created On :   16 March 2020 11:14 PM IST