रेपिडो को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका, तत्काल सभी सेवाएं बंद करने का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला 

Bombay High Court shocks Rapido, orders to stop all services immediately, know what is the whole matter
रेपिडो को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका, तत्काल सभी सेवाएं बंद करने का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला 
रेपिडो बंद रेपिडो को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका, तत्काल सभी सेवाएं बंद करने का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला 
हाईलाइट
  • राज्य सरकार को भी फटकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारत में किराए पर बाइक, कैब और ऑटो जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली लॉजिस्टिक कंपनी रेपिडो को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका देते हुए पुणे में अपनी सभी सेवाएं तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा और डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कंपनी 20 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सभी सेवाएं बंद करने पर राजी हो गई है। इस मामले की अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।

ये है पूरा मामला 

भारत के लॉजिस्टिक्स मार्केट में धीरे-धीरे अपने पैर पसार रही रेपिडो ने 16 मार्च 2022 को पुणे RTO में लाइसेंस के लिए अर्जी डाली थी, जिसे परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया था। इस साथ ही  RTO ने लोगों से रेपिडो का एप और इसकी सेवाओं का इस्तेमाल न करने की अपील भी की थी। इसके बाद रेपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 29 नवम्बर 2022 को विभाग से अनुमति पर दोबारा विचार करने को कहा था लेकिन 21 दिसम्बर 2022 को आरटीओ की बैठक में इसे दोबारा खारिज कर दिया। इस दौरान RTO की तरफ से तर्क दिया गया था कि महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। 

दूसरी बार अर्जी खारिज होने के बाद रैपिडो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी को लेकर निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने 'बाइक टैक्सी' को लेकर एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया है। कमेटी जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक राज्य सरकार इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग करती है।

राज्य सरकार को भी फटकार 

रेपिडो की सेवाओं को बंद करने के अलावा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नीतियों को तैयार करने में हो रही देरी के लिए राज्य सरकार को भी फटकार लगाई और आदेश दिया है कि सरकार को जल्द अपना रुख स्पष्ट करना होगा। 

Created On :   13 Jan 2023 2:47 PM IST

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