ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी को लेकर अंतिम फैसला आज

ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी को लेकर अंतिम फैसला आज
  • गेमिंग उद्योग ने नवोदित क्षेत्र के लिए कर में इस बढ़ोतरी को वापस लेने का अनुरोध किया है
  • वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की वर्चुअली बैठक बुधवार को हो रही है
  • समिति ने एक नए नियम को शामिल करने का सुझाव दिया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी परिषद बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर अंतिम फैसला लेगी। गेमिंग उद्योग ने नवोदित क्षेत्र के लिए कर में इस बढ़ोतरी को वापस लेने का अनुरोध किया है और दावा किया है कि इससे नुकसान होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की वर्चुअली बैठक बुधवार को हो रही है।

जीएसटी परिषद ने 11 जुलाई को फैसला किया कि गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो के पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।

इस फैसले से गेमिंग उद्योग में निराशा फैल गई थी, जिसने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इस फैसले को रद्द करने का आग्रह किया है।

बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला बुधवार की बैठक में होने की संभावना है।

पिछले महीने की बैठक के बाद, केंद्र और राज्य कर अधिकारियों की एक कानून समिति ने कर उद्देश्यों के लिए आपूर्ति मूल्य की गणना पर जीएसटी परिषद द्वारा विचार के लिए मसौदा नियम तैयार किए थे।

समिति ने एक नए नियम को शामिल करने का सुझाव दिया है जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी की ओर से पैसे या आभासी डिजिटल संपत्ति के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के साथ जमा की गई कुल राशि होगी।

कैसीनो के लिए, समिति ने प्रस्ताव दिया है कि आपूर्ति मूल्य एक खिलाड़ी द्वारा टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि होगी।

गेमिंग उद्योग ने सरकार से जुआ जैसे किस्‍मत आधारित खेलों और कौशल के खेलों के बीच अंतर करने का अनुरोध किया है।

(आईएएनएस)

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   2 Aug 2023 1:18 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story