TikTok: मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को दिए बैन लगाने के निर्देश, जानें वजह
TikTok: मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को दिए बैन लगाने के निर्देश, जानें वजह
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर वीडियो ऐप TikTok को बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी पसंद करते हैं, यदि आप भी TikTok चलाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। मद्रास हाईकोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर के मुताबिक, पॉपुलर वीडियो ऐप TikTok पर बैन लगने वाला है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस ऐप को बैन करने का निर्देश दिया है। दरअसल कोर्ट का कहना है कि ये चाइनीज वीडियो एप टिक-टॉक आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा देती है।
कोर्ट का कहना
मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जो बच्चे TikTok का उपयोग कर रहे है, वे यौन शिकारियों के संपर्क में आसानी से आ सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक, यह ऐप Pornography को बढ़ावा दे रही है और इसकी वजह से बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक कंटेट के चलते TikTok का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बनाई गई वीडियो को दिखाने के लिए मना किया है।
इन्होंने लगाई थी याचिका
आपको बता दें कि इस ऐप के खिलाफ मदुरई के ही एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता मुथु कुमार ने यह याचिका लगाई थी। वहीं फरवरी में मीडिया से बात करते हुए, तमिलनाडु के आईटी मंत्री ने कहा था कि ऐप पर कुछ कंटेंट काफी असहनीय होता है।
Tik Tok
बीजिंग कंपनी द्वारा बनाई गई एप TikTok पर यूजर्स मिमिक्री और स्पेशल इफेक्ट्स कर अपने शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। ऐप के जरिए बॉलिवुड के डॉयलोग, जोकस पर यूजर्स वीडियो बनाते हैं। इतना ही नहीं इसमें लिप-सिंक से लेकर लोकप्रिय संगीत पर डांस भी करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में TikTok ऐप को 25 करोड़ लोग यूज करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में TikTok ऐप को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर करीब 66.3 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया था।