मद्रास हाई कोर्ट ने TikTok ऐप से बैन हटाया, फिर से डाउनलोड कर सकेंगे यूजर्स

मद्रास हाई कोर्ट ने TikTok ऐप से बैन हटाया, फिर से डाउनलोड कर सकेंगे यूजर्स

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-24 15:00 GMT
हाईलाइट
  • कोर्ट ने इस ऐप को फिर से डाउनलोड करने की अनुमति दे दी।
  • कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया।
  • मद्रास हाईकोर्ट ने पॉपुलर वीडियो शेयरिंग ऐप TikTok से बैन हटाने का फैसला लिया है।

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने पॉपुलर वीडियो शेयरिंग ऐप TikTok से बैन हटाने का फैसला लिया है। कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए ऐप को फिर से डाउनलोड करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने चीनी कंपनी द्वारा किए गए सबमिशन के बाद यह फैसला सुनाया है।

 

 

TikTok की तरफ से कोर्ट को दिए गए सबमिशन में कहा गया है कि इस ऐप में वीडियो कंटेंट को केवल रेगूलेट करने के लिए तंत्र हैं। यह ऐप केवल एक प्लेटफॉर्म है, जो खुद कंटेंट अपलोड नहीं करता है। TikTok की तरफ से कोर्ट पहुंचे अरविंद दातर ने तर्क दिया कि इस ऐप को बैन करना समाधान नहीं है। यूजर्स की राइट सुरक्षा करना जरूरी है।

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह भी कहा है कि कंपनी द्वारा दिए गए सबमिशन को अगर प्रभावी नहीं पाया गया, तो यह अदालत की अवमानना होगी। कोर्ट द्वारा हटाए गए बैन से चीनी कंपनी TikTok को बड़ी राहत मिली है। इस बैन से कंपनी को हर दिन 5 लाख डॉलर (लगभग 3.49 करोड़ रुपये)  का नुकसान हो रहा था। इस ऐप के भारत में 300 मिलियन ऐक्टिव यूजर्स हैं।

बता दें कि पॉपुलर वीडियो मेकिंग ऐप TikTok पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा बैन करने का निर्देश दिया गया था। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने Google और Apple को अपने-अपने प्लेटफॉर्म से TikTok को हटाने को कहा था। 3 अप्रैल को कोर्ट ने अपने आदेश में TikTok पर चिंता जताते हुए इसे आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा देना वाला एप बताया था। 


 

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