वसूली मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत
परमबीर सिंह के साथ हैं आरोपी वसूली मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत
- पांच लोगों पर दर्ज किया था मामला
डिजिटल डेस्क,मुंबई। महानगर की एक स्थानीय अदालत ने पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के साथ उगाही से जुड़े मामले के दो आरोपियों को जमानत प्रदान की है। जिन दो आरोपियों को जमानत दी गई है उसमें बिल्डर संजय पुनमिया व उसके सहयोगी सुनील जैन का नाम शामिल है। इन दोनों को कुछ महीने पहले आईपीएस सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में पांच करोड़ रुपए की उगाही के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दर्ज कराई थी।
मजिस्ट्रेट आर.एम नेरलिकर ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद जैन व पुनमिया को जमानत प्रदान कर दी। पुनमिया की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुभाष झा ने कहा कि मेरे मुवक्किल व अग्रवाल से जुड़े विवाद को लेकर एक सहमति पत्र बांबे हाईकोर्ट में पेश किया गया है। जिसके आधार पर एक आदेश जारी किया गया है। उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। वहीं राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शेखर जगताप ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने उगाही के लिए सिंह के नाम व प्रभाव का इस्तेमाल किया था। इस तरह से कोर्ट ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी।