जिला प्रशासन ने धारा 144 और कोविड-19 महामारी के तहत नियमों के उल्लंघन पर दुकानें की सील!

जिला प्रशासन ने धारा 144 और कोविड-19 महामारी के तहत नियमों के उल्लंघन पर दुकानें की सील!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-30 09:35 GMT
जिला प्रशासन ने धारा 144 और कोविड-19 महामारी के तहत नियमों के उल्लंघन पर दुकानें की सील!

डिजिटल डेस्क | बुरहानपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री के.आर.बडोले के मार्गदर्शन में प्राप्त सूचना पर तहसीलदार श्री मुकेश काशिव, नायब तहसीलदार श्री पलकेश परमार, राजस्व निरीक्षण श्री संतोष पाटील ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकाने खुली रखकर ग्राहकी करते पाये जाने पर कार्यवाही की हैं।

उन्होंने खानका वार्ड की दो दुकानों पर धारा 188 का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की हैं।

जिसमें दिशा मेन्स वेयर मनोज पिता भारत निवासी शनवारा तथा लक्की कलेक्शन दुकान नं.-16 सोयब रेहान निवासी जयस्तंभ दुकानों को सील कर धारा 144 के उल्लंघन एवं कोविड-19 महामारी के प्रतिबंध के तहत कार्यवाही की हैं।

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