किन्नरों के जमा होने पर प्रतिबंध, जबरन वसूली करने पर होगी कार्रवाई
सख्ती किन्नरों के जमा होने पर प्रतिबंध, जबरन वसूली करने पर होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में तृतीय पंथियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धारा 144 समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करने का आदेश पुलिस आयुक्त ने जारी किया है। इसके तहत चौराहे, किसी समारोह, घर या दुकानों में बधाई मांगने की आड़ में वसूली करते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
हरकतों से बाज नहीं आ रहे : शिकायतें हैं कि शहर में तृतीय पंथियों के विविध गुट सक्रिय हैं, जो शादी, नामकरण के अलावा शहर के कई चौराहों पर बधाई मांगने की आड़ में वसूली करते हैं। मनचाही रकम नहीं िमलने पर अभद्रता से पेश आने की शिकायतें पुलिस आयुक्त को िमली थी। इसके चलते पूर्व में भी उनके खिलाफ विविध धाराआंे के तहत कार्रवाई हुई थी। पुलिस आयुक्तालय बुलाकर दोबारा गैर-कानूनी तरीके से बधाई नहीं मांगने और अभद्रता से पेश नहीं आने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद भी तृतीय पंथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इस कारण फिर से पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने 18 अप्रैल से 16 जून 2023 तक के िलए शहर में तृतीय पंथियों के समूह के रूप में जमा होने तथा बधाई की आड़ में वसूली करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश पर िकसी के आरोप-प्रत्यारोप होने पर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन शिकायत करने को कहा गया है।