हार्दिक पंड्या से 5 करोड़ की घड़ियां जब्त, जानिए विदेश से सामान लाने के क्या हैं नियम, जिसमें उलझे पंड्या

जानना जरूरी है हार्दिक पंड्या से 5 करोड़ की घड़ियां जब्त, जानिए विदेश से सामान लाने के क्या हैं नियम, जिसमें उलझे पंड्या

Bhaskar Hindi
Update: 2021-11-16 11:42 GMT
हार्दिक पंड्या से 5 करोड़ की घड़ियां जब्त, जानिए विदेश से सामान लाने के क्या हैं नियम, जिसमें उलझे पंड्या
हाईलाइट
  • कस्टम विभाग ने हार्दिक की दो घड़िया जब्त की
  • घड़ियों की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार आलराउंडर हार्दिक पंड्या टी-20 वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण आलोचना झेलने के बाद, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए है। क्रिकेट के अलावा हार्दिक वैसे कॉन्ट्रोवर्सीज और अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी खबरों में बने रहते है। ऐसा एक बार फिर से जब हुआ, जब वो टीम के साथ यूएई से लौट रहे थे और उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। कारण था दो घड़ियां, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जिनके कागजात भी उनके पास नहीं थे। 

हालांकि, बाद में हार्दिक ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि घड़ी की कीमत 5 करोड़ नही बल्कि डेढ़ करोड़ रुपये है। वे कस्टम विभाग को सभी जरूरी कागजात मुहैया करा रहे हैं ।

विदेश से किसी भी सामान को लाने ले जाने के लिए कुछ विशेष नियम का पालन करना होता है जिन्हे आपको भी जानना चाहिए जो कुछ इस प्रकार है-

1. विदेश से लाई जाने वाली कोई भी वस्तु की जानकारी कस्टम विभाग को देना जरुरी है जैसे-समान की कीमत , खरीदारी से जुड़ी जानकारी आदि।
2. बाहर से लाया गया समान अगर भारत में उपलब्ध है, तब उसकी यहां की कीमत ओर बाहर से लाए गए सामान की कीमत क भी तुलना की जाती है।
3. दूसरे देशों से भारत में समान लाने के अलग - अलग नियम कानून होते है। कई देशों के लिए कस्टम ड्यूटी सस्ती होती है, जबकि एयरपोर्ट पर भी ग्रीन और रेड चैनल बनाए जाते हैं।
4.दुबई की बात करें तो यहां से अधिकतर भारतीय सोना, ज्वैलरी जैसी चीज़ों को खरीदते हैं। ऐसे में यहां पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाती है। सोना-ज्वैलरी पर अलग-अलग तरह की डयूटी लगती है। 
5. विदेश से आते वक्त एक फॉर्म भरना होता है। अगर आप कोई ऐसा सामान ला रहे हैं जिस पर ड्यूटी ना लगती हो, तब ग्रीन-चैनल से सामान निकाला जा सकता है. लेकिन ड्यूटी वाले समान  को रेड चैनल से निकालना पड़ता है।
6.  अगर आप किसी सामान पर कस्टम ड्यूटी नहीं देते हैं, तब आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ केस में सजा का भी प्रावधान है। 

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