हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा - सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश पर क्या कार्रवाई हुई ?
- सिख दंगों पर जनहित याचिका
- मुआवजा देने के आदेश पर पूछा क्या कार्रवाई हुई
- अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया
डिजिटल डेस्क, रांची। सिख दंगों को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सतनाम सिंह की ओर से दायर इस याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने के कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गयी है ?
हाईकोर्ट ने इस संबंध में झारखंड सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट की मांग की है। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट दिवाकर उपाध्याय ने हाईकोर्ट को बताया कि कमीशन ने चार जिलों में दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। लेकिन, अब तक इसका भुगतान नहीं किया गया है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि हाईकोर्ट की ओर से गठित वन मैन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है।
झारखंड में सिख दंगों से प्रभावित चार जिलों रांची, धनबाद, बोकारो और पलामू के लोगों को मुआवजा देने के संबंध में कमीशन ने आदेश पारित किया है। इसके अलावा सिख दंगा मामले में झारखंड में दर्ज क्रिमिनल केस का डिटेल भी राज्य सरकार से मांगा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सिख दंगा मामले में रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमिटी बनायी गयी है। इस मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी।
आईएएनएस
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