महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: सुप्रीम कोर्ट से एनसीपी शरद पवार गुट को बड़ा झटका, अजीत गुट को मिला चुनाव चिह्न घड़ी
- कोर्ट ने एनसीपी अजीत गुट को डिस्क्लेमर लिखने को कहा
- कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने पर अवमानना की कार्यवाही
- टॉप कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। टॉप कोर्ट ने एनसीपी का चुनाव चिह्न घड़ी एनसीपी अजीत पवार गुट के पास रहने को कहा है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर यह अस्थायी फैसला दिया है। एनसीपी शरद पवार गुट ने निर्वाचन आयोग के उस आदेश को चुनौती थी, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न अजित पवार गुट को दे दिया गया था। अब इस पर शीर्ष कोर्ट का अस्थायी फैसला आया है।
विधानसभा चुनाव के बीच सुको का ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि टॉप कोर्ट ने एनसीपी अजीत गुट को पहले के फैसले का पालन करते हुए डिस्क्लेमर लिखने की बात कही है। चुनाव प्रचार के दौरान डिस्क्लेमर में यह साफ किया जाएगा कि चुनाव चिह्न मामले पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश उज्जल भइयां की बेंच ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने पर अवमानना की कार्यवाही करने की बात कही है। न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने डिप्टी सीएम अजित पवार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने और 19 से 24 अक्टूबर के बीच हलफनामा दाखिल करने की बात कही है। शीर्ष कोर्ट ने एनसीपी अजीत पवार गुट को निर्देशित किया है।
आपको बता दें शरद पवार गुट ने अजीत गुट पर सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। सुको में शिकायत करते हुए एनसीपी एसपी ने कहा कि एनसीपी अजीत गुट ने कोई डिस्क्लेमर नहीं जोड़ा, जिससे मतदाताओं में भ्रम पैदा हुआ है। शीर्ष कोर्ट ने इसके बाद अजित पवार गुट को नोटिस जारी किया।