लोकसभा चुनाव 2024: सोरेन को नहीं मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट में 21 को होगी अगली सुनवाई
- हेमंत सोरेन पर ईडी ने लगाए हैं गंभीर आरोप
- हाईकोर्ट ने तीन मई को याचिका खारिज की
- 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मई को होगी। सुको ने आज शुक्रवार 17 मई को सुनवाई करते हुए कहा कि झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में तीन माह से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शीर्ष कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ 21 मई को सुनवाई करेगी। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरिम ज़मानत का अनुरोध करते हुए कहा था कि सोरेन को चुनाव के लिए जेल से बाहर आना है। 20 मई को राज्य में अगले दौर का मतदान होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फ़िलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत नहीं मिली।
आपको बता दें ईडी ने आरोप लगाया है कि सोरेन ने करोड़ों रुपये की जमीन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर आपराधिक आय अर्जित की । ईडी ने सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की पीठ ने पूर्व सीएम की याचिका पर संबंधित पक्षों की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद ईडी को अगली सुनवाई से पहले सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी ने सुको में सुनवाई के दौरान कहा कि हेमंत सोरेन को चुनाव की घोषणा होने से काफी पहले गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय की माँग की, अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका तीन मई को खारिज कर दी थी, जिसे सोरेन ने सुको में चुनौती दी।