न्यूज़लॉन्ड्री, कॉन्फ्लुएंस मीडिया ने कर्मा न्यूज़ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूजलॉन्ड्री और कॉन्फ्लुएंस मीडिया ने केरल स्थित न्यूज प्लेटफॉर्म कर्मा न्यूज के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
न्यूज़लॉन्ड्री और कॉन्फ्लुएंस मीडिया ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ को बताया कि कर्मा न्यूज़ ने उन्हें 'खालिस्तानी आतंकवादी' के रूप में संदर्भित किया और उन्हें गलत तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ जोड़ा। वादी के अनुसार, उन्होंने "कटिंग साउथ 2023" नामक एक मीडिया कार्यक्रम आयोजित करने के लिए द न्यूज मिनट और केरल मीडिया अकादमी के साथ सहयोग किया था।
हालांकि, कर्मा न्यूज ने इस घटना के खिलाफ कहानियों की एक श्रृंखला शुरू की, गलत सूचना फैलाई और निराधार दावे किए। कर्मा न्यूज़ द्वारा लगाए गए आरोपों में यह था कि वादी का इरादा चीन की मदद से भारत को विभाजित करना था, यह कार्यक्रम एक बड़े आतंकवादी आंदोलन का हिस्सा था और यह कि कार्यक्रम के आयोजक 'खालिस्तानी आतंकवादी' थे।
इस बीच, कर्मा न्यूज़ अगली सुनवाई तक ऐसे आरोपों वाली किसी भी रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित नहीं करने पर सहमत हुआ। अदालत ने कर्मा न्यूज़ और यूट्यूब को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई अगस्त के लिए निर्धारित की।
अपने मुकदमे में न्यूज़लॉन्ड्री और कॉन्फ्लुएंस मीडिया ने तर्क दिया कि "कटिंग साउथ 2023" नाम का किसी भी चीज़ को विभाजित करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि यह नाम 'कटिंग चाय' वाक्यांश से लिया गया है, जो अतिरिक्त स्वाद वाली चाय का प्रतीक है और इसका उद्देश्य पुरानी यादों, परिचितता, सच्चाई और आराम को व्यक्त करना है।
मुकदमे में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कर्मा न्यूज़ द्वारा लगाए गए आरोप उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं और निषेधाज्ञा आदेश, लिखित माफी और 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई।
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