सत्रावसान के बिना विधानसभा सत्र बुलाने की प्रथा लोकतंत्र के लिए खतरनाक : कलराज
राजस्थान सत्रावसान के बिना विधानसभा सत्र बुलाने की प्रथा लोकतंत्र के लिए खतरनाक : कलराज
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार को सत्रावसान के बिना विधानसभा सत्र बुलाने की प्रथा पर चिंता जताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राज्य विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बिना सत्रावसान के सीधे सत्र बुलाने की प्रथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। निर्धारित संख्या में प्रश्न और संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा, विधानसभाओं के औपचारिक सत्रावसान और नए सत्र के आयोजन पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।
राज्यपाल ने विधानसभा (विधानसभा) में बैठकों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदस्य जनता से जुड़े मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ प्रभावी ढंग से चर्चा करें।
उन्होंने कहा कि सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर बहस के दौरान विधायक उपस्थित रहें। उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदनों में संसदीय कार्यवाही से संबंधित प्रमुख निर्णयों से संबंधित अनुसंधान सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक त्वरित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
राज्यपाल द्वारा अध्यादेश विधेयकों को पारित नहीं किए जाने के सवाल पर मिश्रा ने कहा, राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक संवैधानिक निकाय है और जब वह संवैधानिक आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि अध्यादेश न्यायोचित है, तभी वह इसे मंजूरी देता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सिफारिश पर विधानसभा सत्र बुलाने की शक्ति राज्यपाल में निहित है।
उन्होंने संसद और विधान सभाओं को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को यहां राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां जो भी बहस या व्यापार होता है, वह आम आदमी के सतत विकास के लिए होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वे एक तरह से विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों के संरक्षक भी होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि पीठासीन अधिकारी लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि सदन के कामकाज से संबंधित नियमों का अंतिम व्याख्याकार सदन का अध्यक्ष होता है।
(आईएएनएस)
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