पुलिस की कार्रवाई के विरोध में अमरावती के किसानों ने पदयात्रा रोकी
अमरावती पुलिस की कार्रवाई के विरोध में अमरावती के किसानों ने पदयात्रा रोकी
डिजिटल डेस्क, अमरावती। अमरावती के किसानों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को अपनी महा पदयात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। आयोजकों ने घोषणा की कि वह अपनी याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पदयात्रा फिर से शुरू करेंगे। चूंकि वर्तमान में अदालत में छुट्टियां हैं, इसलिए उन्होंने पदयात्रा को चार दिनों के लिए रोकने का फैसला किया है। पुलिस द्वारा कथित रूप से उस समय बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई जब 41वें दिन किसान अंबेडकर कोनसीमा जिले के रामचंद्रपुरम से अपना मार्च फिर से शुरू करने वाले थे।
पिछले महीने शुरू की गई श्रीकाकुलम जिले के अमरावती से अरासवल्ली तक की महा पदयात्रा, राज्य सरकार से तीन राज्यों की राजधानियों के प्रस्ताव को छोड़ने और अमरावती को एकमात्र राजधानी के रूप में विकसित करने की मांग करने के लिए है। शनिवार की सुबह, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने एक समारोह हॉल को घेर लिया जहां किसान ठहरे हुए थे।
किसानों और पुलिस के बीच इस दौरान बहस हुई। जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने पहचान पत्र दिखाए। पुलिस अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पदयात्रा में 600 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हों। उन्होंने आयोजकों से कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार मार्च में शामिल होने के लिए एकजुटता व्यक्त करने आए लोगों को अनुमति नहीं है।
अमरावती परिक्षण समिति (एपीएस) और अमरावती ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस उनकी पदयात्रा में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक बैठक की और उच्च न्यायालय द्वारा मामले का फैसला करने के बाद ही पदयात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया।
नेताओं का आरोप है कि शुक्रवार को पासलापुडी गांव में पुलिस ने महिलाओं को बेरहमी से पीटा। एपीएस नेता जी. तिरुपति राव ने कहा कि वह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पदयात्रा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में कई प्रतिभागी घायल हो गए। पुलिस ने पदयात्रा रोक दी थी और पदयात्रा में शामिल होने वालों से अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए सूचीबद्ध 600 प्रतिभागियों से अधिक लोगों के शामिल नहीं होने की बात कही थी।
किसानों ने पुलिस कार्रवाई पर इस आधार पर सवाल उठाया कि वह एक महीने से अधिक समय से यात्रा में भाग ले रहे हैं। लॉन्ग मार्च में भाग लेने वालों पर कथित हमलों पर एपीएस की एक याचिका पर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पदयात्रा पर आने वाले लोग पीड़ित किसान ही हों। आशंका है कि असामाजिक तत्व पदयात्रा में घुसपैठ कर सकते हैं और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति रघुनंदन राव ने दोहराया कि किसानों के जुलूस में 600 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते, जिनका विवरण पहले ही पुलिस को दिया जा चुका था, और पुलिस को अन्य लोगों को रैली में भाग लेने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एकजुटता व्यक्त करने के इच्छुक व्यक्ति केवल किनारे से ही ऐसा करें न कि जुलूस में शामिल होकर।
उन्होंने याचिकाकर्ताओं और आधिकारिक प्रतिवादियों को यह देखने का आदेश दिया कि चार से अधिक वाहन पदयात्रा का हिस्सा न हों और तय रुट का ही पालन किया जाए। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की गई। सरकार ने प्रस्तुत किया कि अदालत द्वारा पहले जारी किए गए निदेशरें का उल्लंघन हुआ, जिसके कारण पदयात्रा के लिए दी गई अनुमति की समीक्षा की गई। उन्होंने देखा कि पदयात्रा में भाग लेने वालों द्वारा दिए गए भाषण अपमानजनक थे और कुछ लोगों के खिलाफ निर्देशित थे।
12 सितंबर को अमरावती से शुरु हुई पदयात्रा 16 जिलों से गुजरने के बाद 11 नवंबर को श्रीकाकुलम जिले के अरसावल्ली में समाप्त होने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य 3 मार्च, 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अमरावती में निर्माण और बुनियादी ढांचे के निर्माण को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाना है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 3 मार्च को अमरावती के किसानों और अन्य द्वारा राज्य की राजधानी को तीन हिस्सों में बांटने के सरकार के कदम को चुनौती देने वाली 75 याचिकाओं पर फैसला सुनाया था।
2019 में सत्ता में आने के बाद, वाईएसआरसीपी ने पिछली टीडीपी सरकार के अमरावती को एकमात्र राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने के फैसले को उलट दिया था। इसने तीन राज्यों की राजधानियों - अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल को विकसित करने का निर्णय लिया। इसने अमरावती के किसानों के बड़े पैमाने पर विरोध शुरू कर दिया था, जिन्होंने राजधानी के लिए 33,000 एकड़ जमीन दी थी।
(आईएएनएस)
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