सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया, कहा- 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का केंद्र सरकार का फैसला सही

सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया, कहा- 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का केंद्र सरकार का फैसला सही

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-02 07:05 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। बेंच के जजों ने 4-1 के बहुमत के साथ फैसला देते हुए कहा कि 500 और 1000 के नोट को बंद करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, इस वजह से उस अधिसूचना को निरस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने नोटबंदी के विरोध में दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। 

5 जजों की बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे। इनमें से केवल जस्टिस नागरत्ना ही थे जिन्होंने बाकी 4 अन्य जजों से अलग राय रखते हुए नोटबंदी को गैरकानूनी करार दिया। उनके मुताबिक सरकार को इसे गजट नोटिफिकेशन के स्थान पर कानून के माध्यम से लाना चाहिए था। 

नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच हुआ सलाह-मशवरा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले इसे लेकर केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच 6 महीने तक सलाह-मशवरा हुआ था। जिससे माना जा सकता है कि यह सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। कोर्ट के मुताबिक, इस तरह के उपाय को लाने से पहले दोनों के बीच उचित चर्चा हुई थी। नोटबंदी के दौरान लोगों को हुई तकलीफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "जहां तक लोगों को हुई दिक्कत का सवाल है, यहां यह देखने की जरूरत है कि उठाए गए कदम का उद्देश्य क्या था।" 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 8 नवंबर 2016 में लिए नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। जिन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और आरबीआई से जवाब तलब किया था।

जिसके बाद केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2022 को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। इस कारण फरवरी से लेकर नवंबर तक आरबीआई से सलाह-मशवरा करने के बाद नोटबंदी का फैसला लिया गया था।

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