नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करती याचिका पर आपात सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करती याचिका पर आपात सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-06 10:01 GMT
नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करती याचिका पर आपात सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करती याचिका को तत्काल या आपात सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से बुधवार को इनकार कर दिया। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका बुधवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे के माहेश्वरी की अवकाशपीठ के समक्ष पेश की गई।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर अवकाश पीठ ने वकील से कहा कि तो इसे उनके समक्ष पेश किए जाने की क्या जरूरत है। इसे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश किया जाए।

अवकाश पीठ ने वकील की कुछ देर दलीलें सुनने के बाद याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले एक जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बी पारदीवाला ने नूपुर शर्मा को जमकर लताड़ थी और देश के मौजूदा हालात के लिए उन्हें अकेला जिम्मेदार ठहराया था।उस वक्त अवकाश पीठ ने कहा कि नूपुर शर्मा की जुबान के कारण ही देश का सामाजिक तानाबाना खतरे में पड़ा है और इसी वजह से उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की नृशंस हत्या हुई।

(आईएएनएस)

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