हिंसा भड़कने के बाद कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में निषेधाज्ञा लागू

हिजाब विवाद हिंसा भड़कने के बाद कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में निषेधाज्ञा लागू

Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-08 12:00 GMT
हिंसा भड़कने के बाद कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में निषेधाज्ञा लागू
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  • हिजाब विवाद: हिंसा भड़कने के बाद कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में निषेधाज्ञा लागू

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में हिजाब विवाद के कारण हुई हिंसा की घटनाओं के बाद मंगलवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। हालात की अस्थिरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने भीड़ और छात्रों को पथराव से रोकने के लिए कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं।

भगवा शॉल पहने आंदोलनकारी छात्रों ने कॉलेज परिसर में भगवा ध्वज फहराया। शिक्षा मंत्री बी. सी. नागेश ने शिक्षा विभाग को मौजूदा स्थिति के आधार पर कॉलेजों और स्कूलों के लिए दो दिन की छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया है, जो हिजाब विवाद की पृष्ठभूमि में हिंसक हो रहा है।

हिजाब विवाद के कारण हिंसा भड़कने के बावजूद शिक्षा विभाग ने मंगलवार को पीयूसी (कक्षा 12) की वार्षिक परीक्षाओं की घोषणा 16 अप्रैल से 6 मई के बीच की है। शिवमोग्गा के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मीप्रसाद ने कहा कि छात्रों के दो समूहों के बीच हिंसा शुरू हुई और उन्होंने एक दूसरे पर पथराव किया। दो छात्र घायल हो गए और पुलिस अभी भी घायल व्यक्तियों की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पथराव कैसे शुरू हुआ।

शिवमोग्गा जिले के जिला आयुक्त आर. सेल्वामणि ने कहा कि छात्रों को टकराव से बचने के लिए एहतियात के तौर पर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पथराव की शिकायत मिली है और जांच की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने हिंसा के बाद शिवमोग्गा गवर्नमेंट कॉलेज के चार छात्रों को हिरासत में ले लिया है और उनके माता-पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उग्र युवाओं ने शहर की एक निजी बस पर पथराव किया।

इस बीच, बागलकोट जिले के बनहट्टी में छात्रों के दो समूहों के बीच हुई हिंसा और पथराव के बाद चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा शहर के अन्य इलाकों में भी फैल गई है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद एक जनवरी को शुरू हुआ था। यहां उडुपी में कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। छात्राओं का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।

आईएएनएस

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