विधायकों की खरीद-फरोख्त मामला: बीएल संतोष को एसआईटी के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

तेलंगाना विधायकों की खरीद-फरोख्त मामला: बीएल संतोष को एसआईटी के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-25 16:00 GMT
विधायकों की खरीद-फरोख्त मामला: बीएल संतोष को एसआईटी के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, जिनका नाम तेलंगाना में विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में आया है, उनको शुक्रवार को राहत मिली, जब उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट ने संतोष को जारी नोटिस पर पांच दिसंबर तक रोक लगा दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा विधायक खरीद-फरोख्त मामले में पुलिस की एसआईटी द्वारा जारी 23 नवंबर को सीआरपीसी के दूसरे 41ए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद स्टे जारी किया गया था।

अदालत ने इस नोटिस पर इस आधार पर रोक लगा दी थी कि इसमें धारा 41-ए के तहत आवश्यक साक्ष्य या आधार जिसके तहत इसे तामील किया गया था, का उल्लेख नहीं किया गया। बीएल संतोष के वकील ने प्रस्तुत किया था कि एसआईटी ने भाजपा नेता को दिए गए नोटिस में इनमें से किसी भी बिंदु का उल्लेख नहीं किया था।संतोष का नाम पिछले महीने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन कथित बीजेपी एजेंटों के बीच हुई बातचीत में सामने आया था, जब वह टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देकर बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे।

साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापा मारा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 

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