मेनका गंभीर ने ईडी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की
तृणमूल कांग्रेस मेनका गंभीर ने ईडी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर से करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे, तभी उनके वकील ने केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में अदालत की अवमानना याचिका दायर की।
याचिका में, उनके वकील ने दावा किया कि ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ के पहले के आदेश का उल्लंघन कर अदालत की अवमानना की है, जिसने केंद्रीय एजेंसी को अगले आदेश तक उसके मुवक्किल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से रोक दिया था।
30 अगस्त को, कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एजेंसी को उत्तरी कोलकाता के साल्ट लेक में केंद्र सरकार के कार्यालय (सीजीओ) परिसर में ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए गंभीर की प्रार्थना को मंजूरी दे दी।
सोमवार को उसी पीठ में दायर अदालत की अवमानना याचिका में गंभीर के वकील ने तर्क दिया कि 30 अगस्त को न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की पीठ के आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि अंतरिम अवधि में उन्हें विदेश यात्रा से रोका जाय।
सोमवार को दायर याचिका में गंभीर के वकील ने दलील दी है कि ईडी ने शनिवार रात को उन्हें विदेश यात्रा पर जाने से रोककर अदालत की अवमानना की है। मामले को स्वीकार कर लिया गया है और जल्द ही इस पर सुनवाई होगी।
(आईएएनएस)
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