केरल हाईकोर्ट ने विजयन और परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित तस्करी की जांच का आदेश सुरक्षित रखा
राजनीति केरल हाईकोर्ट ने विजयन और परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित तस्करी की जांच का आदेश सुरक्षित रखा
डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोने और करेंसी (मुद्रा) की तस्करी के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका ए. कृष्णा ने दायर की थी।
याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि यह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है और अभियोजन पक्ष ने भी इस दलील का कड़ा विरोध किया कि इस तरह की याचिका पूर्व में उच्च न्यायालय में स्वीकार नहीं की गई थी और इसलिए इसे भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
लेकिन जब याचिकाकर्ता ने और जोर दिया तो अदालत ने कहा कि वह अपना आदेश सुरक्षित रख रही है। संयोग से सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश लगातार पूरे विजयन परिवार पर सोने और करेंसी की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाती रही हैं।
जब से वह इन आरोपों के साथ बाहर आई हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही विजयन पर निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने उनके खिलाफ कानूनी नोटिस भेजने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया।
(आईएएनएस)
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