राज्यपाल ने गहलोत सरकार द्वारा प्रस्तुत तीसरा विधेयक लौटाया वापस
राजस्थान राज्यपाल ने गहलोत सरकार द्वारा प्रस्तुत तीसरा विधेयक लौटाया वापस
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने यहां हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए योग्यता आवश्यकताओं को बदलने के लिए विधानसभा में पेश किया गया एक विधेयक वापस लौटा दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजभवन ने विधेयक को यह कहते हुए वापस भेज दिया है कि विभिन्न नियामक निकायों के प्रावधानों और आवश्यक न्यूनतम अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसकी दोबारा जांच की जानी चाहिए। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार का यह तीसरा विधेयक है, जिसे राजभवन ने वापस कर दिया।
राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान पत्रकारिता विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के तहत, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में पत्रकारिता में 20 साल का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति बनने की अनुमति है। अब तक सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति बनने के लिए प्रोफेसर का 10 साल का अनुभव होना जरूरी है, लेकिन सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है।
पिछले डेढ़ साल में यह राज्य सरकार का तीसरा विधेयक है, जिसे राजभवन ने लौटाया है। इससे पहले राज्यपाल ने अधिवक्ता कल्याण संशोधन विधेयक को वापस कर दिया था। एक अन्य विधेयक, राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक, को वापस कर दिया गया, क्योंकि विभिन्न समूहों द्वारा इस पर कई आपत्तियां उठाए जाने के बाद राज्य सरकार ने खुद इसे वापस मांगा था।
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