हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला को चार साल और पचास लाख जुर्माने की सजा

आय से अधिक संपत्ति हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला को चार साल और पचास लाख जुर्माने की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-05-27 08:54 GMT
हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला को चार साल और पचास लाख जुर्माने की सजा
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  • आय से अधिक संपत्ति

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। अदालत ने  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को चार साल जेल और पचास लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

चौटाला के ऊपर से आय से अधिक संपत्ति के मामला दर्ज था। इसी मामले  में कोर्ट ने सजा सुनाई है। चौटाला को मिली सजा के मुताबिक उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। उन्हें जमानत के लिए अब दिल्ली हाईकोर्ट का रूख करना पड़ेगा। वहीं कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 

हालांकि सजा सुनाने से पहले पूर्व सीएम  चौटाला ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए सहानुभूति बरतने का निवेदन किया था।  जिस पर सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि  भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दी जा सके।

सीबीआई के  आरोप पत्र के अनुसार ओमप्रकाश चौटाला ने 1993 और 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति अवैध स्त्रोतों से बनाई है।  मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी पाए गए थे। इससे पहले भी चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को तीन हजार से अधिक अयोग्य शिक्षकों को अवैध तरीके से नियुक्ति मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है। जिसमें पिता और बेटे दोनों को ही दस साल उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 



 

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