दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर को दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर को दी अंतरिम जमानत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी। सेंगर को 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि सेंगर की बेटी की शादी के कार्यक्रम कुछ दिनों में पूरा हो जाएंगे। सेंगर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत से कहा कि शादी की तारीखें पुजारी द्वारा तय की गई हैं। हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर, 2022 को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सेंगर की जमानत याचिका के तथ्यों को सत्यापित करने और रिकॉर्ड पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सेंगर ने 19 दिसंबर को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी। शादी 8 फरवरी, 2023 को होनी है और समारोह 18 जनवरी से शुरू होंगे।
बलात्कार के मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेंगर की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को रद्द करने जैसी राहत मांगी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था, और 20 दिसंबर, 2019 के आदेश में उन्हें बाकी जीवन तक कारावास की सजा सुनाई गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को आईपीसी की धारा 376 (2) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 5 अगस्त, 2019 को सुनवाई शुरू हुई, जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पांच मामलों को उन्नाव से दिल्ली ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने रोजाना आधार पर सुनवाई करने और इसे 45 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।
(आईएएनएस)
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