डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन कोर्स के लिए नामांकन पर रोक लगाई
कलकत्ता हाईकोर्ट डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन कोर्स के लिए नामांकन पर रोक लगाई
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.ईएल.ईडी) पाठ्यक्रम के लिए नामांकन पर रोक लगा दी, जिसके लिए अधिसूचना पिछले साल 28 दिसंबर को पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) द्वारा जारी की गई थी।
अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष नामांकन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 2021-23 के लिए डी.ईएल.ईडी कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवार 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन शैक्षणिक वर्ष के लिए अधिसूचना के औचित्य पर सवाल उठाया, जो पहले ही अपना तीन-चौथाई समय पूरा कर चुका है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी बताया कि बोर्ड द्वारा 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना में आवेदन शुल्क 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है। हालांकि, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 300 रुपये है और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के प्रतिनिधि से कोर्स के लिए क्लास अटेंडेंस के न्यूनतम दिनों के बारे में सवाल किया। एनसीटीई के प्रतिनिधि द्वारा 200 पर संख्या उद्धृत किए जाने के बाद, डिवीजन बेंच ने आश्चर्य व्यक्त किया कि शैक्षणिक वर्ष के शेष कुछ महीनों में इसे कैसे पूरा किया जा सकता है जिसके लिए नई अधिसूचना जारी की गई है।
पीठ ने उच्च आवेदन शुल्क को उद्धृत करने के औचित्य पर भी सवाल उठाया और उसके बाद नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
(आईएएनएस)
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