अनुच्छेद 370 हटने के बाद तीन साल में घाटी में कम हुआ क्राइम, कई बाहरी लोगों ने जम्मू कश्मीर में खरीदी जमीन? सदन में सरकार ने दी जानकारी
जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 हटने के बाद तीन साल में घाटी में कम हुआ क्राइम, कई बाहरी लोगों ने जम्मू कश्मीर में खरीदी जमीन? सदन में सरकार ने दी जानकारी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिलाने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। उससे पहले घाटी में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन 370 हटने के बाद साल 2020, 2021 और 2022 में 185 बाहरी लोगों ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी। ये जानकारी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में दी। हालांकि गृह राज्यमंत्री ने भी बताया कि केंद्र शासि प्रदेश लद्दाख में बीते तीन सालों में किसी भी बाहरी व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने सदन में ये भी बताया कि बीते तीन सालों में जम्मू कश्मीर में 1559 भारतीय कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश किया है। साथ ही उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया नामक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि नाबालिगों के खिलाफ दर्ज मामलों में कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने बताया कि साल 2019 में नाबालिगों के खिलाफ 32,269,साल 2020 में 29,768 और 2021 में 31,170 मामले दर्ज हुए।
आपको बता दें बीते महीने ही संयुक्त अरब अमीरात स्थित एम्मार ग्रुप द्वारा राजधानी श्रीनगर के सेमपोरा इलाके में ढाई सौ करोड़ रुपए की लागत से मॉल बनाया जा रहा है। इसके अलावा समूह जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावर भी स्थापित कराएगा।