धन शोधन मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर न्यूज़क्लिक को जारी किया नोटिस

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस
  • कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
  • कठोर कार्रवाई को रोकने वाले आदेश को पलटने की मांग

Bhaskar Hindi
Update: 2023-08-11 11:25 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक आवेदन के जवाब में एक नोटिस जारी किया, जिसमें न्यूज़क्लिक और ऑनलाइन मीडिया पोर्टल के संस्थापक एवं मुख्‍य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी कठोर कार्रवाई को रोकने वाले आदेश को पलटने की मांग की गई है। ईडी ने यह आवेदन 2021 से चल रहे एक मामले के संबंध में दिया है जिसमें न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ ने सितंबर 2020 में एजेंसी द्वारा पंजीकृत ईसीआईआर की एक प्रति मांगी थी।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ को आवेदन पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले को अगली सुनवाई 6 सितंबर को तय की गई है। ईडी एक अन्य पीठ द्वारा 20 और 21 जून 2021 को जारी किए गए दो आदेशों को रद्द करना चाहता है।

सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील जोहे हुसैन ने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि इसमें "पेड न्यूज की आपराधिक साजिश" शामिल है जहां कानूनों का उल्लंघन करके 38 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए थे। हालाँकि, न्यूज़क्लिक के कानूनी प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर, जो पिछले दो वर्षों से अनसुलझा है, तत्काल ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

कानूनी प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान लगातार देरी का अनुरोध किया है। नोटिस जारी करने के बाद, अदालत ने शुरू में माना कि जांच एजेंसी के अनुरोध और जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत तर्कों में वैधता है, और इसलिए, मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय ने 21 जून 2021 को ईडी को धन शोधन के इस मामले में न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ के खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई से बचने का निर्देश दिया था। इस अस्थायी सुरक्षा को बाद में 29 जुलाई 2021 को बढ़ा दिया गया।

आईएएनएस

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