चुनावी साल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जाएंगे जेल? पांच माह पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जानिए कोर्ट का फैसला

  • 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • 1 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया

Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-01 12:47 GMT

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता और विधायक जीतू पटवारी को भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 साल पुराने मामले में दोषी पाया है। कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में पटवारी के साथ उज्जैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट, जिला पंचायत अध्यक्ष राजगढ़ चंदर सोंधिया और पूर्व विधायक राजगढ़ कृष्णमोहन मालवीय को भी एक साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि यह मामला सरकारी काम में बाधा डालने का है।

नहीं जाएगी विधायकी

कोर्ट के फैसले के बाद पटवारी के वकील ने मीडिया को बताया कि, 'इस फैसले से जीतू पटवारी की विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपर कोर्ट में अपील करेंगे।'

क्या है मामला?

यह मामला साल 2009 का है। उस समय जीतू पटवारी प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रदेश के राजगढ़ जिले में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इस दौरान पटवारी समेत 17 लोगों पर शासकीय काम में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही बलवा व अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 , 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे। बीते 13 साल से इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। जिस समय कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया उस वक्त जीतू पटवारी के साथ वहां कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी और समर्थक मौजूद थे।

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