दिल्ली शराब नीति मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जाएंगे दिल्ली सीएम

  • राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की हुई पेशी
  • कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
  • सीबीआई ने 25 जून को किया था गिरफ्तार

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-29 10:06 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तीन दिनों की सीबीआई रिमांड खत्म हो गई है। इसके बाद शनिवार को सीबीआई ने दिल्ली सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायधीश के सामने पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांगी। जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

कोर्ट में जज ने कही ये बात 

केंद्रीय जांच एजेंसी की रिमांड की मांग के खिलाफ केजरीवाल के वकील ने जांच के संबंध में एकत्रित दस्तावेज को रिकॉर्ड पर रखने का आवेदन दायर किया। इसी के आधार पर कोर्ट से सीबीआई को निर्देश देने की मांग की है। इस पर जज ने कहा है कि इस पहलू को कोर्ट पर ही छोड़ देना चाहिए। जांच से संबंधित अहम पहलू आरोपी से साझा नहीं किए जा सकते हैं।

कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपी जांच की डिटेल और केस डायरी जैसे चीजों की मांग नहीं कर सकते। जज ने सबीआई ने कहा कि आईओ से केस डायरी के प्रासंगिक पन्नों को चिह्नित करने के लिए कहूंगा।

कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपी जांच की डिटेल और केस डायरी जैसे चीजों की मांग नहीं कर सकते। जज ने सबीआई ने कहा कि आईओ से केस डायरी के प्रासंगिक पन्नों को चिह्नित करने के लिए कहूंगा। 

25 जून को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

जज के जवाब पर केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि जिस तरह से ईडी को ज्यूडिशियल कस्टडी दी गई थी। ठीक वैसे ही सीबीआई को भी मेडिकल निर्देशों को दोहराने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, कोर्ट का कहना है कि इस तरह की अनुमति पहले भी दी जा चुकी है।

बता दें, तिहाड़ जेल में 25 जून को सीबीआई ने केजरीवाल से बातचीत करके उनका बयान दर्ज किया था। इसके आधार पर सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सीबीआई ने दिल्ली सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर तीन दिनों की कस्टडी लिया था। 

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