शराब घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, टिप्पणी करते हुए कहा ट्राइल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया

  • शराब घोटाले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
  • ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
  • दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगा दिल्ली हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-25 05:21 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत नहीं मिली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत के विरोध में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट जमानत के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर मंगलवार दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया।

ईडी ने सोमवार को कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी। ईडी ने 21 जून को सीएम केजरीवाल को मिली जमानत के फैसले पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।   

अवकाशकालीन जस्टिस ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई कर स्थगन आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख था। कोर्ट ने आदेश दिया कि आदेश की घोषणा होने तक विवादित आदेश पर रोक रहेगी। इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई राहत नहीं मिली। सर्वोच्च अदालत ने ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत पर हाईकोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के 21 जून के आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

जस्टिस मनोज मिश्रा व जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने केजरीवाल की याचिका कर सुनवाई करते हुए कहा, मामले पर पहले से निर्णय लेना उचित नहीं होगा। हाईकोर्ट का आदेश असामान्य है। आमतौर पर सुनवाई की तारीख पर ही रोक का आदेश दिया जाता है।ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट मंगलवार को आदेश सुना सकता है। इस पर कोर्ट ने 26 जून की तारीख दे दी।

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