लोकसभा चुनाव 2024: सर्वोच्च अदालत में चुनाव आयोग का हलफनामा, मतों के पूर्ण आंकड़े वेबसाइट पर डालना अनुचित
- 48 घंटे के भीतर पोलिंग बूथ वार डेटा अपलोड करने करने की मांग
- चुनाव आयोग ने कहा शरारत हो सकती है
- साधन उपलब्ध नहीं है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव मतदान के 48 घंटे के भीतर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए मतों केआंकड़े वेबसाइट पर डालने की मांग वाली एक याचिका पर बुधवार को सुको में चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रकार से आंकड़े पूरी तरह से सार्वजनिक करने से चुनावी प्रक्रिया को नुकसान होगा। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से दायर याचिका पर 24 मई को शीर्ष अदालत में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दायर कर यह दावा किया।
न्यूज एजेंसी यूनीवार्ता के मुताबिक ईसी ने अपने हलफनामे में कहा गया है कि फॉर्म 17 सी के पूर्ण खुलासे से शरारत हो सकती है। इससे पूरे चुनावी प्रक्रिया को नुकसान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि वेबसाइट पर फॉर्म 17सी (प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों के आंकड़े) डालना अनुचित होगा।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में अंतिम मतदान आंकड़े में 5 से 6 फीसदी की वृद्धि के संबंध में लगाए गए आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया है। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव के अंतिम दो चरणों में प्रक्रिया बदलना चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप होगा और यह संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) (चुनाव याचिका को छोड़कर संसद या विधानसभा के किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए) के तहत होगा।
चुनाव आयोग ने टॉप कोर्ट में यह भी कहा कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17सी प्रदान करने का कोई कानून नहीं है। याचिकाकर्ता चुनाव अवधि के बीच में एक आवेदन दायर करके एक अधिकार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। याचिका में यह भी तर्क दिया कि मतदान केंद्र के पास फॉर्म 17सी अपलोड करने के लिए कोई साधन नहीं है।
आपको बता दें दायर याचिका में शीर्ष कोर्ट से मांग की गई है कि चुनाव आयोग मौजूदा लोकसभा चुनावों के प्रत्येक चरण के मतदान के 48 घंटों के भीतर अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक पोलिंग बूथ पर वोटिंग परसेंट डेटा अपलोड करें। चुनाव आयोग ने कहा कि 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव पहले से ही चल रहे हैं। सात चरणों में से पांच चरण पहले ही समाप्त हो चुके, जबकि शेष दो चरण 25 मई और 1 जून को होने हैं।