दिल्ली के एलजी ने अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के मामले में आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

  • थाना सरिता विहार में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है
  • आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी
  • आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर है

Bhaskar Hindi
Update: 2023-08-06 12:33 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना ने रविवार को पिछले साल अगस्त में दक्षिणी-पूर्वी दिल्ली के एमसीडी पार्क में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि उपराज्यपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 196 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत अपराध करने के लिए आरोपी रोहित हरसाना के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। थाना सरिता विहार में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। हरसाना ने स्वीकार किया है कि उसने एससी/एसटी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से यह कृत्य किया है।

पुलिस ने कहा कि उसने तीन गवाहों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि आरोपी एमसीडी पार्क में अंबेडकर की मूर्ति के आसपास घूम रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी बार-बार इधर-उधर देख रहा था और थोड़ी देर बाद एक पत्थर उठाकर मूर्ति के सिर पर दे मारा, जिससे सिर का आधा हिस्सा नीचे गिर गया और आरोपी पार्क के पीछे की तरफ से भाग गया।

उन्होंने पुलिस को यह भी बताया था कि आरोपी मदनपुर खादर में डेयरी चलाता है और झुग्गी में रहता है। गिरफ्तार किया गया आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर है। एफआईआर आईपीसी की धारा 295, 153ए और 427 के तहत दर्ज की गई है।

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