मारपीट मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के पीएम विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

  • कोर्ट ने बढ़ाई थी तीन दिन की पुलिस हिरासत
  • मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार
  • आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का मारपीट मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-31 13:14 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मारपीट मामले में आरोपी सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई  करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी मामले में रिपोर्टिंग रोकने को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने याची को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहां जब मालीवाल को आपत्ति नहीं तो आप कौन होते हैं। यह पिटीशन केवल प्रचार के उद्देशय से दायर की गई है।

बुधवार को विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में विभव ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। विभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए  मुआवजे की मांग की है। विभव का कहना है कि पुलिस ने मुझे जबरदस्ती कस्टडी में रखा है। जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुझे मुआवजा मिले। वहीं पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो।

कोर्ट ने 28 मई को आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को फिर तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। विभव की चार दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल की कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कोर्ट से बिभव की हिरासत पांच दिन की मांगी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने तीन दिन की हिरासत बढ़ाई।

इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने 27 मई को  विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने, गाली देने और मारपीट करने के आरोप लगाए थे। खबरों के मुताबिक विभव ने पुलिस में शिकायत कि स्वाति मुख्यमंत्री आवास में बिना इजाजत घुस गई थीं। विभव ने भी स्वाति पर झूठे मामले में फंसाने के आरोप लगाए हैं।

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