दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर ईडी का रुख पूछा

Bhaskar Hindi
Update: 2023-06-16 17:28 GMT
New Delhi: An undated picture of Former Delhi Minister Satyendar Jain, who has been admitted to the Deen Dayal Upadhyay Hospital after he slipped in the bathroom at Tihar Jail. (Photo: IANS)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र जैन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में सह-आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जियों पर शुक्रवार को ईडी से उसका रुख पूछा है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने मामले को 26 जून के लिए स्थगित करते हुए जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी से चल रही जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का कहा है।

आरोपी व्यक्तियों ने यह दावा करते हुए कि आरोपपत्र अधूरा है, पहले ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उन्हें डिफॉल्ट जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, निचली अदालत ने 24 मई को अर्जी खारिज कर दी थी और कहा था कि अगर अदालत आरोपपत्र के आधार पर और उसके साथ दिए गए दस्तावेज के आधार पर अपने विवेकानुसार अपराध पर संज्ञान लेने में सक्षम है तो आरोपपत्र पूरा माना जाता है।

जांच एजेंसी ने दावा किया है कि दोनों आरोपी सत्येंद्र जैन के व्यापारिक सहयोगी थे और अपराध को अंजाम देने में मदद करने में भूमिका निभाई थी, जिसमें पूर्व मंत्री कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन में शामिल थे।

(आईएएनएस)

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