विधानसभा उपचुनाव: अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता लागू, 10 जुलाई को होगा मतदान
- 13 जुलाई को होगी मतगणना
- राजा कमलेश शाह के भाजपा में जाने से हुई थी खाली
- प्रशासन ने चुनावी तैयारियां शुरु कर दी
- 14 से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सोमवार से लागू हो गई है। 1० जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होगी। इस उपचुनाव को लेकर सोमवार से प्रशासन ने भी प्रशासनिक तैयारियां शुरु कर दी है। मंगलवार से मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम एवं वीवीपेट मशीनों की एफएलसी कराई जाएगी।
लोकसभा चुनाव के ऐन पहले अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने कांगे्र्रस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। भोपाल में भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही तात्कालिक विधायक श्रीशाह ने विधायक पद से इस्तीफा सौंप दिया था। तब से विधायक पद खाली था। लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी। जिसके तहत 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को उपचुनाव के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
14 से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
विधानसभा उपचुनाव के तहत 14 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 जून को नाम निर्देशन भरने की अंतिम तारीख होगी। 24 जून को नाम निर्देशन की संवीक्षा, 26 जून को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे।
अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू
चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू करने के साथ ही अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी गई है। अमरवाड़ा सीमाक्षेत्र में तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है । साथ ही अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।