दिल्ली शराब नीति मामला: दिल्ली हाईकोर्ट से आप नेता संजय सिंह को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

  • सुको में 5 मार्च को सुनवाई
  • दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
  • गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-07 14:41 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। आज बुधवार 7 फरवरी को ये फैसला सुनाया है।

आप नेता संजय सिंह को इससे पहले 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी थी। टॉप कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 5 मार्च तक के लिए टाल  दी थी। शीर्ष कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से यह सूचित किए जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंह की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।  

पिछले साल 20 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर केंद्र और ईडी से जवाब मांगा था।निजी न्यूज चैनल एबीपी ने सरकारी समाचार एजेंसी भाषा और आईएएनएस के हवाले से लिखा है कि इससे पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार 6 फरवरी को संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद में भाग लेने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। सिंह को 5 फरवरी को शपथ लेने की अनुमति नहीं मिलने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। 

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