आप नेता मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में सक्षम नहीं थे।
पीठ ने सह-अभियुक्तों- हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, आप के संचार प्रभारी विजय नायर और पेरनोड रिकार्ड इंडिया के महाप्रबंधक बेनॉय बाबू को भी जमानत देने से इनकार कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले इसी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था क्योंकि अदालत ने पाया था कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं।
ज्ञात हो कि इस साल 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। अप्रैल में स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं।
मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले (दिल्ली शराब घोटाला) की चल रही जांच से पता चला है कि सिसोदिया ने कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से 622.67 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) अर्जित की थी।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|