मध्यप्रदेश सियासत: एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक, प्रदेश प्रवक्ता समेत कांग्रेस के 5 नेताओं को 2-2 साल की जेल, इस मामले में हुई सजा

  • सीएम हाउस घेराव मामले में कांग्रेस नेता पाए गए दोषी
  • एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
  • विपिन वानखेड़े समेत पांच कांग्रेसियों को हुई 2-2 साल की जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-03 17:35 GMT

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस के पांच नेताओं को एमपी-एमएलए कोर्ट ने कड़ी सजाई सुनाई है। जिन नेताओं को सजा हुई है उनमें एनएसयूआई अध्यक्ष और पूर्व विधायक शामिल हैं। 2016 में सीएम हाउस घेरने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया।

सुनवाई करते हुए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रकाश दुबे ने आगर से पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे, यूथ कांग्रेस भोपाल के मीडिया प्रभारी आकाश चौहान, एनएसयूआई के सदस्य धनजी गिरी को दो-दो सजा के लावा 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पांचों को 30 - 30 हजार के मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

बता दें कि 2016 में इन सभी नेताओं ने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ व्यापम घोटाले को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया था। इस दौरान पुलिस ने एनएसयूआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर वॉटर केनन का यूज और लाठी चार्ज किया था। जिसके बाद हबीबगंज थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।

बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2023 में भी विपिन वानखेड़े को एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जमानत पर रिहा है। पूर्व कांग्रेस विधायक को यह सजा साल 2011 विधानसभा घेराव मामले में दी गई थी।

उस समय विपिन ने छात्र संघ चुनाव और अन्य मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। उनके अलावा इस मामले में कोर्ट ने युवा कांग्रेस के नेता विवेक त्रिपाठी को भी सजा सुनाई थी।

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