इनसाइट: केरल माकपा उम्मीदवार थॉमस इसाक को राहत, हाईकोर्ट ने ईडी से उन्हें समय देने को कहा
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के उम्मीदवार थॉमस इसाक को चुनाव के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने के लिए मजबूर करना अनुचित होगा।
कोच्चि, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के उम्मीदवार थॉमस इसाक को चुनाव के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने के लिए मजबूर करना अनुचित होगा।
इसाक पहली पिनाराई विजयन सरकार (2016-21) में राज्य के वित्तमंत्री थे। ईडी ने मसाला बॉन्ड जारी करने से संबंधित एक मामले में पेश होने के लिए उन्हें छह नोटिस दिए हैं।
इसाक और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के अधिकारियों ने मामले में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा, "ईडी की ओर से पेश वकील ने यह दिखाने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध कराई थी कि प्राप्त धन के अंतिम उपयोग से संबंधित लेनदेन के लिए स्पष्टीकरण की जरूरत है। मैंने इसे पढ़ा है, लेकिन नहीं लगता कि मुझे दी गई जानकारी का खुलासा करने के लिए यह सही चरण है। हालांकि, मुझे लगता है कि कुछ लेनदेन के लिए स्पष्टीकरण की जरूरत होती है और यह बाद के चरण में किया जा सकता है। खासकर, जब चुनाव होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि एक उम्मीदवार जो संसद में प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव का सामना कर रहा है, उसेे इस चरण में परेशान किया जाना उचित है।"
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद 22 मई को होनी तय कर दी।
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