कानून: स्वाति मालीवाल हमला मामला सीएम केजरीवाल के सहयोगी की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर आप की राज्यसभा सदस्य और डीसीडब्ल्यू की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।
नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर आप की राज्यसभा सदस्य और डीसीडब्ल्यू की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने कहा कि आरोपी दिल्ली के सीएम के निजी सचिव हैं। उनके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
इससे पहले 27 मई को यहां की एक अदालत ने बिभव कुमार को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था। बिभव कुमार के वकील ने तर्क दिया कि मालीवाल अपने सहयोगी को बदनाम करने के इरादे से सीएम के आवास पर गई थीं। एफआईआर में तीन दिन की देरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तर्क दिया कि घटना के समय बिभव कुमार सीएम के आवास पर मौजूद नहीं थे और मालीवाल के पास सीएम से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था।
13 मई को मालीवाल पर हमले के सिलसिले में बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास पर मालीवाल पर हमला करने के आरोप में कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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