राष्ट्रीय: बंगाल सरकार संदेशखाली में ईडी पर हमले की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची
पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हमले की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने का आदेश दिया गया था।
नई दिल्ली, 5 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हमले की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने का आदेश दिया गया था।
राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से इस मामले में तत्काल दखल देने का आग्रह करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया।
सिंघवी ने तात्कालिकता के बारे में बताते हुए कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ही राज्य पुलिस को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।
इस पर, न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से निर्देश प्राप्त करने के लिए शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार (न्यायिक) से संपर्क करने को कहा। .
इससे पहले दिन में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने स्वतंत्र सीबीआई जांच का आदेश दिया और पश्चिम बंगाल पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को सीआईडी की हिरासत से निकालकर केंद्रीय जांच दल को सौंपने का निर्देश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|