राष्ट्रीय: झारखंड हाईकोर्ट ने अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणी मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-09 13:37 GMT

रांची, 9 फरवरी (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

भाजपा नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। राहुल गांधी द्वारा माफी नहीं मांगे जाने पर उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था।

दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही पॉसिबल है।

नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। राहुल गांधी ने इसे निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नवीन झा की ओर से बहस पूरी कर ली गई।

कोर्ट ने उन्हें बहस को लिखित तौर पर प्रस्तुत करने के लिए एक हफ्ते का वक्त देते हुए याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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