ट्रम्प ने प्राथमिक मतदान के लिए अपनी अयोग्यता के फैसले के खिलाफ की अपील

सैन फ्रांसिस्को, 3 जनवरी (आईएएनएस)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेन राज्‍य के शीर्ष चुनाव अधिकारी के उस फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसमें उन्हें राज्‍य के प्राथमिक मतदान में शामिल होने के लिए अयोग्य ठहराया गया है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-03 10:36 GMT

सैन फ्रांसिस्को, 3 जनवरी (आईएएनएस)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेन राज्‍य के शीर्ष चुनाव अधिकारी के उस फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसमें उन्हें राज्‍य के प्राथमिक मतदान में शामिल होने के लिए अयोग्य ठहराया गया है।

समाचार एजेंसी श‍िन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना बेलोज़ ने फैसला किया कि ट्रम्प को 28 दिसंबर, 2023 को यूएस कैपिटल पर 2021 के हमले में उनकी भूमिका के लिए अगले साल के अमेरिकी राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव में राज्य के मतदान से अयोग्य घोषित किया जाता है।

ट्रम्प अभियान ने मंगलवार को कहा कि वह फैसले के बाद मेन की राज्य अदालतों में बेलोज़ के फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

अब देश की सर्वोच्च अदालत इस बात पर अंतिम निर्णय लेगी कि ट्रम्प मेन और अन्य राज्यों में मतपत्र पर उपस्थित होते हैं या नहीं।

--आईएएनएस

सीबीटी

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