राष्ट्रीय: एएमयू के मुस्लिम छात्रों ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 4-3 के बहुमत से पुराने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है। अब कोर्ट ने तीन जजों की एक बेंच को यह जिम्मेदारी दी है कि वे इस नए फैसले में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का पुनः निर्धारण करें।
नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 4-3 के बहुमत से पुराने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है। अब कोर्ट ने तीन जजों की एक बेंच को यह जिम्मेदारी दी है कि वे इस नए फैसले में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का पुनः निर्धारण करें।
इस पर आईएएनएस ने एएमयू के मुस्लिम छात्रों से उनकी प्रतिक्रिया ली। मोहम्मद सादिक नाम के छात्र ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का बहुत स्वागत है और हमको इससे बहुत खुशी हुई है। केंद्र सरकार सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और उनको शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें पॉजिटिव रिजल्ट की ही उम्मीद थी।"
एक अन्य छात्र ने बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक तौर पर लेता हूं। संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हमें अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर बरकरार रखा जाए।
एक अन्य छात्र ने बताया, "मैं एएमयू में विद्यार्थी हूं और बीए बीएड कोर्स, फर्स्ट सेमेस्टर में हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिस इस पर हमें बहुत खुशी है। हमारे हक में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना है। हमें उम्मीद थी कि हमारे हक में फैसला आएगा।"
अन्य छात्रों को मौका मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं भी जनरल कोटे से आया हूं। सभी छात्रों को मौका मिलता है।
उल्लेखनीय है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला। हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है। फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे। जबकि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|